**# झारखंड बंदी द्वारान सिल्ली थाना में हुआ था केस दर्ज।* रांची// आज सोमवार को रांची लोक सभा पूर्व प्रत्याशी देवेन्द्र नाथ महतो और भोला महतो को जुडिशियल कमिशनर रांची के न्यायालय से सिल्ली थाना वाद संख्या 45/2023 में अग्रिम जमानत के आलोक में श्रीमती रूपम स्मृति टोपनो सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्टेड के न्यायालय में सशरीर उपस्थित होकर समर्पण किया और न्यायालय द्वारा जमानत राशि बीस हजार का दो प्रतिभूति वाले बेलर और एक पहचानी के एवज में जमानत मंजूर करते हुए बेल दे दिया गया। उक्त एफआईआर 24 साल के झारखंड के इतिहास में पहली बार खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर लगातर दो दिन 10 जून और 11 जून 2023 को झारखंड बंद के दौरान 11 जून 2023 को सिल्ली थाना में एफआईआर दर्ज किया गया था। जमानत मिलने पर देवेंद्र नाथ महतो ने कोर्ट परिसर पर प्रेस को संबोधन करते हुए बताया कि झारखंडियों के आवाज को दबाने के राजनीतिक शक्तिशाली लोग फर्जी एफआईआर करते हैं तो कभी साजिश के तहत जेल भेजते हैं तो कभी बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज से घायल करते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आखरी सांस तक लोकतांत्रिक तरीके से झारखंडियों के आवाज को बुलंद करते रहेंगे।