रांची जिला में आम लोगों के मानस में नकारात्मक भाव रोकने एवं निवेश आदि के लिए अच्छा माहौल बनाने हेतु आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने शहर में विभिन्न स्थानों पर CCTV कैमरों के रहने से सनसनीखेज घटनाओं का खुलासा संभव हो पाया है

सदर अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत शहरी क्षेत्रों में म पुलिस अधीक्षक रांची के पत्रांक 12574/गो० दिनांक-01.08.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि रांची जिला में आम लोगों के मानस में नकारात्मक भाव रोकने एवं निवेश आदि के लिए अच्छा माहौल बनाने हेतु आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाना आवश्यक है। शहर में विभिन्न स्थानों पर CCTV कैमरों के रहने से सनसनीखेज घटनाओं का खुलासा संभव हो पाया है। सदर अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत शहरी क्षेत्रों में महत्पूवर्ण स्थलों पर CCTV कैमरा लगाने एवं उसके क्रियान्वयन / संचालन हेतु निर्देशित किया गया है।जिसको लेकर अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, रांची श्री उत्कर्ष कुमार द्वारा BNSS की पारा-163 (CrPC की धारा 144) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश निर्गत जारी किया:-*सदर अनुमंडल रांची अंतर्गत**👉🏻(1)सभी बैंक एवं वित्तीय लेनदेन संस्थान, (2) सभी एटीएम, (3) सभी ज्वेलरी दुकानें, (4) सभी पेट्रोल पम्प, (5) सभी होटल एवं रेस्टोरेंट, (6) सभी शराब की दुकान, (7) सभी मल्टी स्टोरी फ्लैट/ हाउसिंग सोसायटी, (8) सभी ऑटो एवं बस स्टैंड, (9) सभी पेड पार्किंग, (10) सभी प्राइवेट संचालित हॉस्टल, (11) सभी मॉल एवं मार्केटिंग कम्प्लेक्स, (12) सभी दवा दुकान, (13) सभी अपार्टमेन्ट एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण व्यावसयिक संस्थान में अच्छी गुणवता के CCTV कैमरा पर्याप्त संख्या में लगाए जाऐंगे। इन कैमरों में या तो रिकार्डिंग सिस्टम होगा या फिर कैमरे की लाइव फीड को Cloud पर भेजने की व्यवस्था होगी। ये कैमरे अंकित स्थानों के भीतर एवं बाहर लगाए जाएगें।* *👉🏻कैमरे की संख्या इतनी होनी चाहिए कि उक्त प्रतिष्ठान के आस-पास पड़ने वाले पब्लिक एरिया (आम जगह) जहाँ पर आम जनता के